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टैक्स ज्यादा कट गया है, कोई बात नहीं यहां समझें रिफंड लेने का आसान तरीका

टीडीएस (TDS) सिस्टम में सैलरी या पेमेंट देने वाले कंपनियां आपको Payment देने से पहले ही आपका टैक्स काट लेते हैं. आपको बची हुई रकम Salary या Payment के रूप में दे देते हैं.

Updated on: 19 Jul 2019, 08:43 AM

highlights

  • टैक्स छूट संबंधी प्रमाण नहीं देने पर कंपनी या बैंक TDS काट लेती हैं
  • टीडीएस (TDS) का फुल फार्म है Tax Deducted at Source
  • रिटर्न की ई-फाइलिंग के तीन महीने के अंदर टैक्स रिफंड मिल जाता है

नई दिल्ली:

टीडीएस (TDS) का फुल फार्म है Tax Deducted at Source. जिसका हिंदी में अर्थ ‘स्रोत पर कर कटौती’ है. टीडीएस सिस्टम में सैलरी या पेमेंट देने वाले संस्थान आपको Payment देने से पहले ही आपका टैक्स काट लेते हैं. आपको बची हुई रकम Salary या Payment के रूप में दे देते हैं.

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इस तरह आपकी कमाई के Source पर ही टैक्स की कटौती हो गई है. इसलिए इस व्यवस्था को टैक्सेशन की भाषा में ‘Tax Deducted at Source’ यानि ‘स्रोत पर टैक्स कटौती’ का नाम दिया गया है. दरअसल ये Tax Payment के कई तरीकों में से ही एक तरीका है.

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टीडीएस (TDS) ज्यादा कट गया है तो रिफंड कैसे लें? How to Get TDS Refund
अगर आप की कुल आमदनी taxable limit से कम है और किसी कारणवश अपनी कंपनी के पास टैक्स छूट संबंधी प्रमाण नहीं दे पाए हैं या फिर आपके नियोक्ता या बैंक ने पहले ही TDS काट लिया है तो आप Income Tax Return में इसके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.

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इनकम टैक्स रिटर्न में जब आप अपनी कुल आमदनी, निवेश और टैक्स पेमेंट की जानकारी देंगे तो extra paid tax, रिफंड के तौर पर आपके खाते में आ जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ही आपको ये रिफंड दिख जाएगा. रिटर्न की ई-फाइलिंग के तीन महीने के अंदर टैक्स रिफंड मिल जाता है.