ITR फाइल करने वालों को आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से बड़ा तोहफा
ITR-1 फॉर्म में अब सैलरी, FD पर मिलने वाला ब्याज और TDS की जानकारी भरकर देगा. गौरतलब है कि पहले आयकर दाताओं को यह सभी जानकारियां खुद ही भरनी होती थी.
highlights
- आयकर विभाग ने ITR फाइल करने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत देने की घोषणा की
- ITR-1 फॉर्म में अब सैलरी, FD पर मिलने वाला ब्याज और TDS की जानकारी भरकर देगा
- पहले आयकर दाताओं (Tax Payers) को यह सभी जानकारियां खुद ही भरनी होती थी
नई दिल्ली:
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR फाइल करने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत देने की घोषणा की है. ITR-1 फॉर्म में अब सैलरी, FD पर मिलने वाला ब्याज और TDS की जानकारी भरकर देगा. गौरतलब है कि पहले आयकर दाताओं को यह सभी जानकारियां खुद ही भरनी होती थी.
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गलत जानकारियों में कर सकेंगे संशोधन
आयकर विभाग का सॉफ्टवेयर PAN, TDS रिटर्न और पिछले साल के ITR का इस्तेमाल करेगा. हालांकि ऑनलाइन फॉर्म भरने पर ही इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा. टैक्स पेयर्स पहले दी गई जानकारियों में बदलाव भी कर सकेंगे. मान लीजिए कि कोई आंकड़ा गलत दिख रहा है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ ITR-1 फॉर्म भरने पर ही मिलेगी.
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31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर आप वेतनभोगी या फिर पेंशन पाते हैं तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा.
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ITR-1 फॉर्म में मिलेगी ये जानकारी
- PAN, नाम, जन्म तिथि
- पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी
- टैक्स पेमेंट, टीडीएस और टीसीएस डीटेल्स
- मकान का प्रकार
- हाउस प्रॉपर्टी से आय
- डिपॉजिट पर ब्याज से आय
- ब्याज से मिली आय की जानकारी
- सेक्शन 89 के तहत मिली टैक्स छूट
- बैंक अकाउंट की जानकारी
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खुद भरें अपना ITR
50 लाख तक की सालाना आय वालों को ITR-1 फॉर्म-1 भरना पड़ेगा. ITR फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS होना जरूरी है.
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