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इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की बड़ी सुविधा, कुछ ही मिनट में फाइल कर लेंगे ITR

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आयकर दाताओं को रिटर्न (Return) आसानी से भरने के लिए ‘ई-फाइलिंग लाइट’ (e-filing Lite) सुविधा शुरू की है.

Updated on: 02 Aug 2019, 09:30 AM

नई दिल्ली:

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आयकर दाताओं को रिटर्न (Return) आसानी से भरने के लिए एक सुविधा शुरू की है. ‘ई-फाइलिंग लाइट’ (e-filing Lite) सुविधा के तहत टैक्स पेयर्स आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे. दरअसल, IT विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए एक हल्का वर्जन लॉन्च किया है ताकि आम टैक्स पेयर्स को कोई भी परेशानी नहीं हो. e-filing Lite के जरिए रिटर्न फाइल की प्रक्रिया आसान और तेज होगी.

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आयकर दाताओं की सुविधा के लिए किया लॉन्च
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सार्वजनिक विज्ञप्ति के जरिए कहा है कि आयकर विभाग ‘ई-फाइलिंग लाइट’ (e-filing Lite) आम आयकर दाताओं के लिए लॉन्च कर रहा है. इसके जरिए इनकम टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल करने में काफी सहूलियत मिलेगी. विभाग ने कहा है कि यह ई फाइलिंग का एक हल्का वर्जन है. टैक्स पेयर्स को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in के होम पेज पर जाना होगा. आयकर दाताओं को होम पेज पर e-filing Lite बटन पर क्लिक करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.

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31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न
एसेसमेंट इयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया. 31 अगस्त तक अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. बता दें इससे पहले अंतिम तारिख 31 जुलाई थी और इस दिन तक ITR फाइल नहीं करने वालों को जुर्माना देना पड़ता. अब लोगों को करीब डेढ़ महीने का वक्‍त मिल गया है.