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एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) के इस नियम में बदलाव से आपके हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी

जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की उम्र, लिंग और पे ग्रेड के हिसाब से पीएफ (PF) का हिस्सा तय होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक EPF में कंपनी की हिस्सेदारी पूर्व की ही तरह होगी.

Updated on: 29 Aug 2019, 03:16 PM

नई दिल्ली:

EPF: नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है. दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) में कर्मचारियों के अंशदान को कम करने की सलाह दी है. जानकारों का कहना है कि अगर मंत्रालय की सलाह मान ली गई तो नौकरीपेशा लोगों के हाथ में ज्यादा सैलरी आने लग जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय की सिफारिश स्वीकार होने पर कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी. जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की उम्र, लिंग और पे ग्रेड के हिसाब से पीएफ (PF) का हिस्सा तय होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक EPF में कंपनी की हिस्सेदारी पूर्व की ही तरह होगी.

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मौजूदा समय में क्या है नियम

  • मौजूदा समय में EPF में बेसिक सैलरी का 24 फीसदी जमा होती है
  • 24 फीसदी में कर्मचारी की हिस्सेदारी 12 फीसदी और कंपनी की हिस्सेदारी 12 फीसदी होती है
  • 15 हजार रुपये मासिक सैलरी वाले कर्मचारियों का PF कटना जरूरी
  • 20 कर्मचारी वाली कंपनी को PF का 12 फीसदी जमा करना जरूरी
  • कर्मचारियों के योगदान सिफारिश एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड एंड मिस्लेनियस बिल, 2019 में की गई है

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6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी
पेंशनभोगियों के लिए एक अच्‍छी खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को बड़ा तोहफा दिया है. संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि में कुछ हिस्सा एक मुश्त लेने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे कम्युटेशन व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. इसके बाद EPFO ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था.