निजी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार EPFO द्वारा संचालित एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे कर्मचारी या फिर रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को अब बगैर किसी कट ऑफ डेट या सैलरी की सीलिंग लिमिट के आधार पर मासिक पेंशन मिलेगी.
highlights
- एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी या फिर रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए तोहफा
- बगैर किसी कट ऑफ डेट या सैलरी की सीलिंग लिमिट के आधार पर मासिक पेंशन मिलेगी
- दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में दिए गए फैसले का विस्तार
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी कर्मचारियों (Private Sector Employee) के पेंशन (EPS) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के 22 मई को सुनाए गए फैसले के अनुसार EPFO द्वारा संचालित एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन (exempted organization) में काम कर रहे कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारियों को बगैर किसी कट ऑफ डेट या सैलरी की सीलिंग लिमिट के आधार पर मासिक पेंशन मिलेगी.
यह भी पढ़ें: 80 लाख कारोबारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा, फ्री में फाइल कर पाएंगे GST रिटर्न
इसके लिए कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी को आधार बनाया जाएगा. गौरतलब है कि एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉविडेंट फंड (PF) को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट होता है, जबकि अन-एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉविडेंट फंड को EPFO मैनेज करता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तार है यह तोहफा
दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में दिए गए फैसले का विस्तार है. 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अन-एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों को वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन दिए जाने का तोहफा दिया था. अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिटायर्ड एंप्लाईज को अपने ट्रस्ट (पूर्व इंप्लॉयर) के पास पीएफ का पूरा पैसा देना होगा.
यह भी पढ़ें: Sensex Today: ऊपरी स्तर पर शेयर बाजार में ठहराव, सेंसेक्स 35 प्वाइंट गिरकर खुला, निफ्टी 11,900 के पार
पेंशन के लिए 15000 की लिमिट तय
एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS 95) के अंतर्गत 1995 में 5000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी. 2011 में बढ़ाकर 6500 और 2014 में बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया. गौरतलब है कि 15 हजार रुपये तक के वेतन का 8.33 फीसदी और इतनी ही राशि कंपनी की तरफ से मिलाकर इस स्कीम के तहत जमा होता है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Dharma According To Ramayana: रामायण के अनुसार धर्म क्या है? जानें इसकी खासियत
-
Principles Of Hinduism : क्या हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत, 99% हिंदू हैं इससे अनजान