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आज से बदलने जा रही है आपकी जिंदगी, हो जाएंगे ये 10 बड़े बदलाव

आज यानि मंगलवार (1 अक्टूबर) से स्टेट बैंक (SBI), GST, कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax) समेत कई चीजों में बदलाव हो जाएगा.

Updated on: 01 Oct 2019, 09:00 AM

नई दिल्ली:

अक्टूबर में आपकी रोजमर्रा से जुड़ी कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. बता दें कि आज यानि मंगलवार (1 अक्टूबर) से स्टेट बैंक (SBI), GST, कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax) समेत कई चीजों में बदलाव हो जाएगा. आइये इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज (मंगलवार-1 अक्टूबर) से क्या-क्या बदलने जा रहा है.

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  1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) में बदलाव कर दिया है. 1 अक्टूबर 2019 से SBI के नए सर्विस चार्ज लागू हो सकते हैं. मेट्रो शहरों, पूर्ण शहरी इलाकों में फिलहाल एसबीआई ब्रांच में बैंक अकाउंट खुलवाने वाले लोगों को 5000 रुपये और 3000 रुपये तक तक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होता है. 1 अक्टूबर से यह बैलेंस घटकर 3,000 रुपये हो सकता है. वहीं 1 अक्‍टूबर से ही SBI के ATM पर लगने वाले चार्ज में बदलाव होने जा रहा है. अब बैंक के ग्राहक मेट्रो शहरों के SBI के एटीएम से अधिकतम 10 बार मुफ्त डेबिट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. मौजूदा समय में यह लिमिट 6 ट्रांजेक्‍शन की है. हालांकि अन्य जगहों के ATM से अधिकतम 12 मुफ्त ट्रांजेक्शन ग्राहक कर सकेंगे.
  2. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) ने रेपो रेट (Repo Rate) से लिंक्ड नए रिटेल और MSE लोन प्रॉडक्ट लॉन्च कर दिए हैं. ग्राहकों को नए लोन 1 अक्टूबर 2019 से उपलब्ध होंगे. MSE और रिटेल लोन के तहत सभी नए फ्लोटिंग रेट लोन रेपो रेट से जुड़े ब्याज दर पर ग्राहकों को मिलेंगे. बता दें कि रेपो रेट से जुड़े होम लोन (Home Loan) की ब्याज दर 8.35 फीसदी से शुरू होगी. वहीं MSE के लिए कर्ज की ब्याज दर 8.65 फीसदी से शुरू होगी.
  3. 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है. 1 अक्टूबर से नए नियम देशभर में लागू हो जाएंगे. नए नियम लागू होने के बाद लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना जरूरी होगा.
  4. सरकार ने पेट्रोल पंपों पर SBI क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेमेंट करने पर मिलने वाली 0.75 फीसदी की छूट एक अक्टूबर से खत्म कर दी है. बता दें कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए ढाई साल पहले इसे शुरू किया था.
  5. 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियम के तहत SBI ने सर्विस चार्ज को लेकर नई सूची जारी की है उसके मुताबिक अब बचत खाते पर एक वित्त वर्ष में 25 की जगह केवल 10 चेक ही मुफ्त देगा. इसके बाद 10 चेक (Cheque Book) लेने पर 40 रुपए देने होंगे. जबकि पहले मुफ्त चेकबुक के बाद 10 चेक लेने पर 30 रुपए देने पड़ते थे, इसमें GST अलग से चुकाना होगा.
  6. सिंगल यूज प्‍लास्‍टिक (Single Use Plastic) के खिलाफ अब पूरी दुनिया में मुहिम शुरू हो चुकी है. पर्यावरण (Environment) के लिए खतरा बन चुके प्‍लास्‍टिक से अब दुनिया निजात पाना चाह रही है. भारत भी अब 2 अक्‍टूबर से सिंगल यूज प्‍लास्‍टिक (Single Use Plastic) को बैन करने जा रहा है. 2 अक्टूबर से प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रॉ पर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार पाबंदी (Plastic Ban) लगाने की तैयारी कर रही है.
  7. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पेंशन (Pension) की नियमों को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधन के मुताबिक सात साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे. इससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सात साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी. ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे.
  8. जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल इंडस्ट्री का बड़ी राहत मिली है. 1,000 रुपये तक किराए वाले होटल रूम पर टैक्स नहीं लगेगा. 7,500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराये पर सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. फिलहाल 7,500 रुपये किराये वाले रूम पर 18 फीसदी GST लगती है. 7,500 रुपये से अधिक के होटल रूम पर 18 फीसदी GST लगेगा. पहले 7,500 रुपये से अधिक के होटल रूम पर 28 फीसदी GST लगता था. काउंसिल ने 28 फीसदी GST के दायरे में आने वाले 10-13 सीट तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है. काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर भी GST को 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है.
  9. जीएसटी काउंसिल ने रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है. वहीं पेय पदार्थों पर GST की मौजूदा 18 फीसदी की दर की जगह अब 28 फीसदी टैक्‍स लगेगा. इसके अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगेगा.
  10. 20 सितंबर को वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया था. कंपनियों के लिए नया कॉर्पोरेट टैक्स 25.17 फीसदी तय कर दिया गया है. सरचार्ज और सेस के साथ कॉर्पोरेट टैक्स 25.17 फीसदी लगेगा. इसके अलावा सरकार ने MAT को भी खत्म कर दिया है.