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अलर्ट : 31 अगस्‍त तक भर दें इनकम टैक्‍स, नहीं तो पड़ेगा भारी जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) हमेशा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

Updated on: 23 Aug 2019, 12:27 PM

नई दिल्‍ली:

इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) हमेशा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन अगर आपने समय सीमा का ध्‍यान नहीं रखा तो इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है.
तय समय के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान 2017 के बजट में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया. इससे पहले समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास था. अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया.

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आईटीआर भरने के लिए आपको फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके बाद यह काम काम आसानी से किया जा सकता है. आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल कर आप सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना है. आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्‍स देता है. इसके बाद आप बगैर दिक्‍कत के आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है कि आईटीआर के फॉर्म में जानकारियां डालते वक्‍त ब्राउजर में वापस बटन या बैकस्‍पेस पर क्‍लिक न करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉग आउट हो जाएंगे. इसके बाद आपको दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी. इसके अलावा फॉर्म में अपनी सैलरी या कमाई की रकम की डिटेल दे रहे हैं तो वह भारतीय रुपये में ही होना चाहिए. डॉलर या अन्‍य करेंसी में भी अगर आपकी कमाई होती है तो उसे रुपये में बदलें और फिर फॉर्म में भरें.

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अब आप यह जान लीजिए कि अगर आपने इस पूरी प्रक्रिया में देरी की तो जुर्माना कितना पड़ेगा. अगर आपने देरी की और 31 अगस्‍त के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल किया तो आप पर पांच हजार रुपये जुर्माना पड़ेगा. एक जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक फाइल किया तो दस हजार रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे. इसमें खास बात यह भी है कि पांच लाख रुपये तक की कुल आमदनी वाले छोटे करदाताओं से ज्‍यादा से ज्‍यादा एक हजार रुपये ही जुर्माना वसूला जा सकता है. इससे अधिक की आय वालों से जुर्माना भी ज्‍यादा पड़ेगा. वहीं, अगर किसी की कुल आय टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा.