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IRDA ने पॉलिसीबाजार (Policybazaar) पर 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

IRDA ने पॉलिसीबाजार को भविष्य में नियमों के उल्लंघन को लेकर चेतावनी भी जारी की है. नियामक ने फर्म को 15 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम जमा कराने को कहा है.

Updated on: 29 Aug 2019, 10:35 AM

नई दिल्ली:

कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDA) ने वेब एग्रीगेटर पॉलिसीबाजार (Policybazaar) पर 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. IRDA ने पॉलिसीबाजार को भविष्य में नियमों के उल्लंघन को लेकर चेतावनी भी जारी की है. नियामक ने फर्म को 15 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम जमा कराने को कहा है.

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नियमों के उल्लंघन पर लगाया जुर्माना
IRDAI ने कहा कि पॉलिसीबाजार ने Aetna के इंडियन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (IHO) नामक एक गैर-बीमा इकाई के साथ साझेदारी की. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहन की पेशकश भी की है.

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आईआरडीएआई (IRDA) के आदेश में कहा गया है कि वेब एग्रीगेटर अगर चाहे तो इस फैसले के खिलाफ बीमा अधिनियम 1938 की धारा 110 के तहत सिक्यूरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकती है. आईआरडीएआई ने कहा कि पॉलिसीबाजर ने इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर रेगुलेशंस 2013 और 2017 का उल्लंघन किया है, जो पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा और वेब एग्रीगेटर के कारोबार को नियमित करने के लिए बनाए गए हैं. बता दें कि पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्रा. लि. देश का सबसे बड़ा वेब एग्रीगेटर है.