खुशखबरी, 1 अक्टूबर से सस्ती हो जाएंगी रोजमर्रा की चीजें, देखें पूरी लिस्ट
GST Council: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की गोवा में हुई 37वीं बैठक वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई बड़े फैसले लिए हैं.
नई दिल्ली:
GST Council 37th Goa Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की गोवा में हुई 37वीं बैठक वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई बड़े फैसले लिए हैं. बैठक में कई चीजों के ऊपर से टैक्स को कम करने की घोषणा की गई है, हालांकि कुछ चीजों के ऊपर टैक्स को बढ़ाया भी गया है. 1 अक्टूबर से जहां रोजमर्रा की चीजों के दाम सस्ते हो जाएंगे. वहीं कुछ प्रोडक्ट महंगे भी हो जाएंगे.
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क्या-क्या हुआ सस्ता
- जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल इंडस्ट्री का बड़ी राहत मिली है. 1,000 रुपये तक किराए वाले होटल रूम पर टैक्स नहीं लगेगा. 7,500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराये पर सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. फिलहाल 7,500 रुपये किराये वाले रूम पर 18 फीसदी GST लगती है. 7,500 रुपये से अधिक के होटल रूम पर 18 फीसदी GST लगेगा. पहले 7,500 रुपये से अधिक के होटल रूम पर 28 फीसदी GST लगता था.
- काउंसिल ने 28 फीसदी GST के दायरे में आने वाले 10-13 सीट तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है. 1200 CC के पेट्रोल वाहन पर सेस की दर 1 फीसदी और 1,500 CC के डीजल वाहन पर सेस की दर 3 फीसदी कर दी गई है. फिलहाल दोनों तरह के वाहनों पर सेस की दर 15 फीसदी है.
- सूखी इमली पर GST शून्य हो गई है. पहले इस पर 5 फीसदी GST लगती थी
- जीएसटी काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर GST को 18 से घटाकर 12 फीसदी किया
- समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राइंडर, हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्स की दर घटी
- भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट
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महंगी हुई ये चीजें
- रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया
- पेय पदार्थों पर GST की मौजूदा 18 फीसदी की दर की जगह अब 28 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगेगा.
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