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1 नवंबर से कारोबारियों के पेमेंट लेने से जुड़े इस नियम में हो जाएगा बड़ा बदलाव

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) 1 नवंबर से भुगतान (Payment) लेने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इसके तहत कारोबारियों को अब डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) लेना अनिवार्य है.

Updated on: 19 Oct 2019, 03:19 PM

दिल्ली:

अगर आप कारोबारी हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, दरअसल, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) 1 नवंबर से भुगतान (Payment) लेने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इसके तहत कारोबारियों को अब डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) लेना अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूला जाएगा. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और कालेधन (Black Money) पर रोक के लिए यह कदम उठाया है.

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50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लागू होगा नियम
CBDT ने इच्छुक बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं. नए नियम के अनुसार 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों के ऊपर ही यह नियम लागू होगा. नए नियम में कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर अब कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं देना होगा. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए अप्लाई करना होगा. इसके तहत बैंक का नाम, पता, पैन नंबर आदि को ईमेल के जरिए भेजना होगा. इसके लिए 28 अक्टूबर तक dirtp14@nic.in पर मेल कर सकते हैं.

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CBDT के ताजा सर्कुलर के मुताबिक 1 नवंबर 2019 से नए नियम लागू हो जाएंगे. बता दें कि मोदी सरकार देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है. इसीलिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए नियम के तहत 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 नवंबर से ग्राहकों को पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.