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GST काउंसिल की 38वीं बैठक में करदाताओं को मिली राहत, GSTR-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

GST काउंसिल ने बुधवार को पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये मतदान का सहारा लिया और लॉटरी पर कर को लेकर यह नौबत आई

Updated on: 18 Dec 2019, 10:40 PM

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. यह जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक हुई है. इस बैठक से करदाताओं के लिए अच्छी खबर आई है. GST काउंसिल ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है. साथ ही राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि देरी से GSTR-1 फाइल करने वाले कर दाताओं की लेट फीस माफ की गई है.

सभी कर दाताओं के लिए लेट फीस माफ की गई है. बैठक में राजस्व सचिव एबी पांडे ने कहा कि जीएसटी की एकल दर को लागू करने का निर्णय लिया गया है. जो कि राज्य चलाने और राज्य अधिकृत लॉटरी दोनों पर 28% है. नई दर 1 मार्च 2020 से प्रभावी होगी. GST काउंसिल ने बुधवार को पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये मतदान का सहारा लिया और लॉटरी पर कर को लेकर यह नौबत आई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिषद में मतदान न करने की परंपरा को लेकर कहा कि परंपरा को जीवित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन अंततः परिषद को याद दिलाया गया कि परंपरा नियम पुस्तिका का हिस्सा नहीं थी. यह परिषद या मेरे द्वारा नहीं बल्कि किसी सदस्य के अनुरोध पर लगाया गया था. यह किसी के द्वारा थोपा नहीं गया था. 21 राज्यों ने 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का समर्थन किया, जबकि सात राज्यों ने इसका विरोध किया. लॉटरी उद्योग लंबे समय से 12 प्रतिशत की दर से एकसमान कर लगाने तथा पुरस्कार की राशि को करमुक्त करने की मांग कर रहा था.