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GOI: कारोबार सुगमता बेहतर करने के लिये कंपनी कानून में संशोधन को लेकर फिर से अध्यादेश किया गया जारी

आधिकारिक गजट के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बृहस्पतिवार से कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 प्रभावी हो गया

Updated on: 22 Feb 2019, 08:43 AM

नई दिल्ली:

भारत सरकार ने कंपनी संचालन एवं अनुपालन रूपरेखा में गंभीर खाइयों को पाटने तथा देश में कारोबार सुगमता बेहतर करने के लिये कंपनी कानून में संशोधन को लेकर फिर से अध्यादेश जारी किया है. आधिकारिक गजट के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बृहस्पतिवार से कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 प्रभावी हो गया. मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी थी. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018 की जगह लेने वाला विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका था.

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राष्ट्रपति ने इसके अलावा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्‍यादेश को भी मंजूरी दी. इसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसना है. अध्‍यादेश के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्‍यवस्‍था की गयी है.