अगर NRI ने 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं किया तो उठानी पड़ सकती है ये परेशानी
अगर भारतीय प्रवासियों (NRI) ने 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं किया तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
नई दिल्ली:
अगर भारतीय प्रवासियों (NRI) ने 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं किया तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. भारतीय प्रवासियों ने अगर 31 दिसंबर तक अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो उनके पैनकार्ड को अमान्य करार दे दिया जाएगा. गल्फ न्यूज की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, यहां एक सार्वजनिक सूचना जारी कर भारतीय प्रवासियों को 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है.
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जहां अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए आधार कार्ड या पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) जरूरी नहीं है, वहीं अगर किसी पास ये दस्तावेज हैं तो उनके लिए इन्हें 31 दिसंबर से पहले लिंक कराना अनिवार्य है. भारत से वित्तीय लेनदेन करने वाले एनआरआई को पैनकार्ड और आधार दोनों रखने के लिए कहा गया है.
पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि पहले 31 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. भारत सरकार के नियमों के अनुसार, करयोग्य आमदनी वाले या भारत में निवेश के इच्छुक एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.
आपको बता दें कि कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिये अपने आधार कार्ड में नया पता बदलवाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है. सरकार ने ऐसे प्रवासियों के लिये आधार का पता बदलने की प्रक्रिया सरल कर दी है. अब प्रवासी लोग स्वघोषणा के आधार पर ही इसमें बदलाव करवा सकेंगे. सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खुलवाने में सहुलियत देने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया है.
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बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, मनी लौंड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किये गये. आधार में दर्ज पते में बदलाव लाने के नियमों को सरल बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. अब प्रवासियों का मूल पता उनके आधार कार्ड में रहेगा और वह कार्यस्थल का वर्तमान पता इसमें लिखवा सकेंगे. इस निर्णय से उन प्रवासियों को मदद मिलेगी जिनके आधार में मूलस्थान का पता दर्ज है लेकिन वे कामकाज के सिलसिले में जिस पते पर रहे हैं, उस पते पर ही बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं.
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