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Budget 2020: टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत, नए टैक्स स्लैब का ऐलान, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को हटाया गया

Budget 2020: पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अमीरों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था. जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, उनके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया गया था.

Updated on: 01 Feb 2020, 04:01 PM

नई दिल्ली:

Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार (1 फरवरी) को पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज दूसरी बार आम बजट पेश किया. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था. 

वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया है. 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक आयवालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आयवालों के ऊपर 20 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. वित्त मंत्री ने 12.50 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम करने वालों के ऊपर 25 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है.

calenderIcon 15:02 (IST)
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निर्मला सीतारमण ने बजट (Union Budget 2020-21) में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (Dividend Distribution Tax-DDT) को खत्म करने की घोषणा की है.

calenderIcon 13:18 (IST)
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वित्त मंत्री ने 12.50 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम करने वालों के ऊपर 25 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है.

calenderIcon 13:13 (IST)
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7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आयवालों के ऊपर 20 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है.

calenderIcon 13:11 (IST)
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर के स्लैब में नया बदलाव कर दिया है. 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक आयवालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.

calenderIcon 13:02 (IST)
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2020-21 में कुल अनुमानित 22.46 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

calenderIcon 12:51 (IST)
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कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई. विदेशी निवेश की सीमा को 9 फीसदी से बढ़ाकर बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया.

calenderIcon 12:51 (IST)
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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2020 में फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य 3.8 फीसदी रखा है.

calenderIcon 12:41 (IST)
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वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स हैरेसमेंट (Tax Harassment) लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंन कहा कि टैक्स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. 

calenderIcon 11:27 (IST)
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कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि इस बार के बजट में वेतनभोगी वर्ग को कर में राहत दी जाए और ग्रामीण भारत में निवेश किया जाए.

calenderIcon 11:27 (IST)
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कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दावा किया, ''बजट 2019 के बाद उपभोग बैठ गया, बेरोजगारी चरम पर है, कृषि संकट बढ़ चुका है, लोगों की आय कम हो गयी है, निवेश लुढ़क गया है, सरकारी खर्च गिर गया है और जीडीपी भी गोते खा रही है.

calenderIcon 10:36 (IST)
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कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश होने से पहले शनिवार को कहा कि सरकार को वेतनभोगी तबके को कर में राहत देनी चाहिए और ग्रामीण भारत में निवेश करना चाहिए: भाषा

calenderIcon 09:46 (IST)
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मौजूदा समय में ढाई लाख रुपये सलाना आय पर कोई टैक्स नहीं है. ढाई से 5 लाख रुपये तक आय पर 5 फीसदी टैक्स है. 5 लाख से 10 लाख रुपये सलाना कमाई पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लेने का प्रावधान है.

calenderIcon 09:46 (IST)
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20 लाख रुपये से 10 करोड़ की सालाना कमाई पर 30 फीसदी और 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई पर 35 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान देखने को मिल सकता है.

calenderIcon 09:46 (IST)
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10 या 12 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा देखने को मिल सकती है.

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एक उम्मीद यह भी है कि कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. 7 से 12 लाख रुपये या 5 से 10 लाख रुपये तक के सालाना आय पर एक नया टैक्स स्लैब 10 फीसदी का ऐलान किया जा सकता है.

calenderIcon 09:46 (IST)
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2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के आय पर लगने वाले 5 फीसदी यानि 12,500 रुपय़े टैक्स का जो छूट सरकार दे रही है इस प्रावधान को 7 लाख रुपये के सालाना आय सीमा तक किया जा सकता है.

calenderIcon 09:46 (IST)
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बजट में टैक्यपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है.

calenderIcon 08:39 (IST)
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वहीं 1000001 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+ 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स के हिसाब से 1 लाख रुपए+ बाकी इनकमपर 30 फीसदी टैक्स + 4 फीसदी सेस लगता है.

calenderIcon 08:39 (IST)
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मौजूदा समय में 500001 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक- पहले 2.50 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी के हिसाब से 12500 रुपए का टैक्स+बाकी की रकम पर 20 फीसदी टैक्स+4 फीसदी सेस लगता है.

calenderIcon 08:38 (IST)
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फिलहाल 60 साल की कम उम्र वाले करदाताओं के लिए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं. 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक -कुल टैक्सेबल इनकम में से 2.5 लाख रुपए घटाकर बाकी रकम पर 5 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सेस. (इसमें 87 A के तहत 12500 रुपए की छूट मिलेगी)

calenderIcon 08:38 (IST)
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2 करोड़ रुपये से ज्यादा आयवालों को 3 फीसदी से लेकर 7 फीसदी तक ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ा. पिछले बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था.

calenderIcon 08:38 (IST)
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पिछले साल 5 जुलाई 2019 को पेश हुए बजट में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अमीरों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था. जिनकी
टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, उनके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया गया था.