उलझे इनकम टैक्स स्लैब को आसान भाषा में यहां समझें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के जो नए स्लैब का ऐलान किया है, उससे खुश होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स का नया स्लैब वैकल्पिक है.
नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स के जो नए स्लैब का ऐलान किया है, उससे खुश होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स का नया स्लैब वैकल्पिक है. इसमें नए या पुराने टैक्स स्लैब चुनने का विकल्प होगा. नया टैक्स स्लैब चुनने पर किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं होगा. छूट लेने के लिए पुरानी दर से ही टैक्स देना होगा. हालांकि ईपीएफओ, एनपीएस, रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि के योगदान पर छूट मिलती रहेगी. बता दें कि वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब में 5 लाख तक टैक्स छूट की घोषणा की थी.
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इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए आयकरदाताओं (Income Tax Payers) को बड़ी राहत का ऐलान किया था. वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार, आयकर के स्लैब में नया बदलाव कर 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक के इनकम वालों पर 10% 7.5 लाख से 10 लाख तक के आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आय पर 20 फीसदी तो 12.50 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक आयवालों के ऊपर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. लेकिन बजट भाषण (Budget Speech) खत्म होने के बाद जानकारी मिली कि वित्त मंत्री की ओर से घोषित किया गया नया टैक्स स्लैब वैकल्पिक है और नया टैक्स स्लैब एडॉप्ट किए जाने पर कोई राहत नहीं मिलने वाली है.
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अगर आप नया टैक्स स्लैब एडॉप्ट करते हैं तो जानें क्या बदलेगा
- 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा, पहले 50000 टैक्स देना होता था, अब 25000 देना होगा, 25000 की होगी बचत
- 7.5 लाख से 10 लाख तक आय पर 20% की बजाय 15% टैक्स, पहले 50,000 टैक्स देना होता था, अब 37,500 देना होगा, 12,500 की बचत होगी
- 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 30% की बजाय 20% टैक्स, पहले 75,000 टैक्स देना होता था, अब 50,000 देना होगा, 25,000 की बचत होगी
- 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 30% की बजाय 25% टैक्स, पहले 75,000 टैक्स देना होता था, अब 62500 देना होगा, 12,500 की बचत होगी
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बजट में टैक्स को लेकर क्या कहा गया
- 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा
- 7.5 लाख से 10 लाख तक आय पर 20% की बजाय 15% टैक्स
- 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 30% की बजाय 20% टैक्स
- 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 30% की बजाय 25% टैक्स
- 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स जारी रहेगा
- नए सिस्टम में 100 तरह के डिडक्शन में से 70 को हटाया जाएगा.
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