Budget 2020: आखिर आम आदमी को कितनी मिली राहत, यहां आसान भाषा में समझिए नया टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए नौकरीपेशा लोगों को कुछ राहत प्रदान की है. उन्होंने घोषणा की कि पांच लाख रुपये तक की आय के लिए अब कोई कर नहीं देना होगा.
नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए नौकरीपेशा लोगों को कुछ राहत प्रदान की है. उन्होंने घोषणा की कि पांच लाख रुपये तक की आय के लिए अब कोई कर नहीं देना होगा. आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा कि अब नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसदी जबकि पुरानी कंपनियों के लिए 22 फीसदी होगी.
टैक्स में क्या बदला - आपका कितना बचा
1. 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा- पहले 50000 टैक्स देना होता था अब 25000 देना होगा , 25000 की बचत
2. 7.5 लाख से 10 लाख तक आय पर 20% की बजाय 15% टैक्स- पहले 50000 टैक्स देना होता था , अब 37500 देना होगा , 12500 की बचत
3. 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 30% की बजाय 20% टैक्स- पहले 75000 टैक्स देना होता था , अब 50000 देना होगा , 25000 की बचत
4. 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 30% की बजाय 25% टैक्स- पहले 75000 टैक्स देना होता था अब 62500 देना होगा, 12500 की बचत
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