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रिजर्व बैंक (RBI) के इस आदेश से करोड़ों लोगों को डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा आसान

RBI ने बैंकों से ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए ई-मैंडेट (e-Mandate) फैसिलिटी देने को कहा है. हालांकि यह सुविधा नियमित तौर पर होने वाली छोटी रकम के ट्रांजैक्शन के लिए होगी.

Updated on: 04 Sep 2019, 02:19 PM

नई दिल्ली:

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank-RBI) के ताजा फैसले से बैंकों के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा फायदा होने जा रहा है. दरअसल, RBI के ताजा फैसले के मुताबिक 1 सितंबर 2019 से क्रेडिट-डेबिट कार्ड (Credit-Debit Card) से भुगतान करना आसान हो गया है. RBI ने बैंकों से ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए ई-मैंडेट (e-Mandate) फैसिलिटी देने को कहा है. हालांकि यह सुविधा नियमित तौर पर होने वाली छोटी रकम के ट्रांजैक्शन के लिए होगी. बता दें कि अभी ये सुविधा सिर्फ बैंक अकाउंट्स के लिए ही उपलब्ध थी. इस सुविधा के जरिए अकाउंट होल्डर अपने खाते से एक निश्चित रकम को हर माह डेबिट करने की इजाजत देता था.

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e-Mandate की सुविधा सभी तरह के पेमेंट ऑप्शन पर होगी लागू
RBI के ताजा फैसले के बाद e-Mandate की सुविधा सभी तरह के पेमेंट ऑप्शन पर लागू होगी. पेमेंट ऑप्शन में डेबिट, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं. RBI के सर्कुलर के अनुसार डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर को पेमेंट के ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को e-Mandate यानि मंजूरी देनी होगी. बता दें कि यह सुविधा सिर्फ रिकरिंग ट्रांजैक्शन यानि नियमित तौर पर होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए होगी. एक बार के ट्रांजैक्शन के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा.

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ग्राहकों को इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए AFA (Additional Factor Of Authentication) के प्रोसेस से गुजरना होगा. e-Mandate के जरिए ट्रांजैक्शन के लिए AFA का वैलिडेशन होना जरूरी है.