दिल्ली:
रिजर्व बैंक (Reserve Bank-RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक (RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर यह जुर्माना आय और संपत्ति वर्गीकरण के मामले में लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर RBI के नियमों के उल्लंघन का आरोप है. बता दें कि पिछले दिनों RBI ने इंडियाबुल्स हाउसिंग के लक्ष्य विलास बैंक में विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.
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RBI ने विलय के लिए नहीं दी थी मंजूरी
RBI ने 9 अक्टूबर को अपने पत्र के जरिए सूचित किया था कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के लक्ष्मी विकास बैंक (LVB) के साथ विलय के आवेदन को मंजूरी नहीं दिया जा सकता. गौरतलब है कि लक्ष्मी विलास बैंक ने 7 मई 2019 को प्रस्तावित विलय के लिए RBI से मंजूरी मांगी थी.
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बता दें कि RBI ने सितंबर में लक्ष्मी विलास बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क में डाल दिया था. PCA फ्रेमवर्क में डाले जाने की वजह से बैंक ना तो नए कर्ज जारी कर सकता है और ना ही नई ब्रांच खोल सकता है. RBI ने यह कार्रवाई रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) के आरोप पर कार्रवाई की है. लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर आरोप है कि बैंक ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के 790 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) में भारी गड़बड़ी की है. ताजा हालात को देखते हुए लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में भी भारी गिरावट गिरावट दर्ज की जा रही है. 6 महीने में बैंक का शेयर 98 रुपये के स्तर से लुढ़ककर 22 रुपये के स्तर पर आ गया है.
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