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31 अगस्‍त तक 5.42 करोड़ लोगों ने भरा ITR, पिछले साल से 71 फीसदी ज्‍यादा है संख्‍या

बिना पेनॉल्‍टी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्‍त तक 5.42 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं।

Updated on: 01 Sep 2018, 06:14 PM

नई दिल्‍ली:

बिना पेनॉल्‍टी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि  31 अगस्‍त तक 5.42 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं। इस प्रकार इसमें करीब 71 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई है। पिछले साल 31 अगस्‍त तक केवल 3.17 करोड़ लोगों ने ही ITR फाइल किया था।

सिर्फ केरल के लिए बढ़ी है तारीख

केरल के लिए रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। केरल के लोगों को यह छूट इसलिए दी गई है क्‍योंकि वहां पर लोग आई भयानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं।

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रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी को मानाजा रहा है। इसके अलावा जीएसटी को भी इसका कारण माना जा रहा है। 

जुर्माने के साथ अभी भी भर सकते हैं आईटीआर

अगर आप तय समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो चिंता करने करने की जरूरत नहीं है। आखिरी तिथि निकलने के बाद भी आप आयकर अधिनियम की धारा 13 9 (4) के तहत आई-टी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय हैं। लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप अब 31 दिसंबर के पहले आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 हजार का जुर्माना देना होगा। और यदि आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी जुर्माने की राशि दो गुनी होकर 10,000 हो जाएगी।