logo-image

नौकरीपेशा लोगों को राहत, EPFO ने खारिज किया पीएफ में योगदान घटाने का प्रस्‍ताव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में कर्मचारियों और सेवायोजक का पीएफ में योगदान घटाकर 10 फीसद करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

Updated on: 28 May 2017, 06:08 PM

नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में कर्मचारियों और सेवायोजक का पीएफ में योगदान घटाकर 10 फीसद करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

फिलहाल, कर्मचारी और नियोक्‍ता कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) और एंप्‍लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस स्‍कीम (EDLI) के तहत मूल वेतन का 12-12 फीसदी हिस्‍सा जमा करते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

श्रम सचिव एम सत्यवती ने कहा कि कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जतायी और उनका मानना था कि इसे 12% बने रहना चाहिए। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में CBT ने शेयर बाजार में निवेश की सीमा मौजूदा 10% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय किया।

ईपीएफओ की बैठक में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए योगदान घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव था।  श्रम सचिव एम सत्यवती ने कहा कि नियोक्ता, कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों की इस पर आपत्ति थी और उनका मानना था कि इसे 12 प्रतिशत ही बने रहना चाहिए। 

इसे भी पढ़ेंः कुलभूषण जाधव को जल्द दी जाए फांसी, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

बैठक में मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में सीबीटी ने शेयर बाजार में निवेश की सीमा मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय किया। 

इसे भी पढ़ेंः हिजबुल आतंकी सबजार के मारे जाने पर कश्मीर में तनाव, अलगाववादियों ने बुलाया बंद