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केंद्र सरकार ने ITR भरने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त किया

आईटीआर भरने की तारीख आयकर विभाग ने बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 31 अगस्त का वक्त लोगों को दिया है।

Updated on: 26 Jul 2018, 10:29 PM

नई दिल्ली:

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन एक महीने बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने आईटीआर भरने के लिए लोगों को 31 अगस्त का वक़्त दिया है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। 

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इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने देते हुए कहा, ' सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। टैक्स पेयर्स की संबंधित श्रेणियों की वजह से इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

तय समय के बाद रिटर्न भरने पर देना होगा जुर्माना
बता दें कि इसके बाद आयकर जमा करने वालों को 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग धाराओं के तहत नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं।

ऐसे फाइल कर सकते हैं रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं। कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, लोन डिटेल और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज देना होगा।

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