जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी टेंशन में कारोबारी, वेबसाइट नहीं कर रहा काम
सरकार ने जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है लेकिन इससे भी कारोबारियों की दिक्कत कम नहीं हो रही है।
highlights
- जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी तनाव में हैं कारोबारी
- जीएसटी रिटर्न जिस वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा वो नहीं कर रहा है काम
नई दिल्ली:
सरकार ने जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है लेकिन इससे भी कारोबारियों की दिक्कत कम नहीं हो रही है। कारोबारी रिटर्न फाइल करनेवाली वेबसाइट के ठीक से काम नहीं करने की वजह से बेहद परेशान हैं।
एसोचैम के अध्यक्ष (स्पेशल टास्क फोर्स ऑन जीएसटी) प्रतीक जैन ने कहा, 'दोपहर 12 बजे के बाद से ही जीएसटी की वेबसाइट रुक-रुक कर चल रही थी। इससे व्यापारियों के बीच काफी उलझन पैदा हो गई। हमारे कई ग्राहकों ने बताया कि इस गड़बड़ी के कारण वो रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। अगर ऐसा आगे भी जारी रहता है तो सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि अगले कुछ दिनों के लिए बढ़ा देनी चाहिए।'
जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की समय सीमा जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक है, जिमसें माल की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है। जीएसटी की वेबसाइट पर लगी नोटिस में कहा गया, 'यह सेवा 19 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 2.45 बजे तक उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में आएं।'
अगस्त महीने के रिटर्न का विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। पुणे के चाटर्ड एकाउंटेंट प्रीतम महूरे ने कहा, 'इस स्थिति से करदाता तनाव में है। महज दो हफ्ते पहले ही जीएसटीआर-3बी फार्म फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। उम्मीद के मुताबिक यह करदाताओं का फाइल किया गया पहला जीएसटी होता और इसी हफ्ते से करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी फाइल करना शुरू किया था।'
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एसकेपी बिजनेस कंसल्टिंग के भागीदार जिगर दोषी ने बताया, 'अगर समरी रिटर्न फाइल करने में सिस्टम बैठ गया है तो अगले कुछ महीनों में स्थिति काफी डरावनी प्रतीत हो रही है। क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि उस समय क्या होगा, जबकि करदाताओं द्वारा इनवाइस अपलोड करते हुए विस्तृत जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाएगा।'
अगस्त महीने का समरी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित है, जिसे सरकार ने शनिवार को अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
जीएसटीआर 3बी के अलावा करदाताओं को तीन फार्म और फाइल करने हैं, जिनमें जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 है। जुलाई माह के लिए ये तीनों फार्म क्रमश: 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच, 6 सितंबर से 19 सितंबर के बीच और 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच फाइल करने हैं।
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