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अब त्योहारों में ज्वैलरी खरीदने पर नहीं होगी कोई बंदिश, PAN कार्ड दिखाना जरूरी नहीं

अब किसी भी आम उपभोक्ता को 50,000 रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीदारी पर पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देना होगा।

Updated on: 06 Oct 2017, 10:16 PM

highlights

  • त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने दिया उपभोक्ताओं को दीवाली गिफ्ट
  • सोने और गहने की खरीदारी के लिए अब नहीं दिखाना होगा पैन और आधार कार्ड

नई दिल्ली:

जीएसटी परिषद ने आम कारोबारियों को राहत देने के साथ ही दीवाली के बाद शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले आम उपभोक्ताओं को बडी राहत दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) परिषद की बैठक में जेम्स एंड ज्वैलरी से जुड़ी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

अब किसी भी आम उपभोक्ता को 50,000 रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीदारी पर पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देना होगा। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन से पहले सरकार के इस फैसले से बाजार को राहत मिलेगी।

भारत में त्योहारी सीजन के दौरान लोग जमकर सोने और गहनों की खरीदारी करते हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद 50,000 रुपये से अधिक की सोने की खरीदारी पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होता था।

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जेम्स एंड ज्वैलरी पर सरकार अब लंबे विचार-विमर्श के बाद नई अधिसूचना जारी करेगी। परिषद की 22वीं बैठक में जेम्स, ज्वैलरी और अन्य महंगे सामानों के कारोबार में शामिल कंपनियों को बड़ी छूट दी गई है।

नई व्यवस्था के बाद से अगर कोई कंपनी जेम्स, ज्वैलरी और अन्य महंगे सामानों का कारोबार करती है और अगर उनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो उन्हें अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के दायरे में नहीं रखा जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।

जीएसटी (गुड्स एंस सर्विसेज टैक्स) लागू होने के बाद बिजनेस में हो रही परेशानी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की जगह तीन महीने में रिटर्न भरे जाने की मांग को मंजूरी दे दी है।

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