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EPFO ला सकता है प्रस्ताव, अकाउंट से सिर्फ 60 फीसदी ही निकाल सकेंगे पीएफ

प्रोविडेंट फंड खाते से पैसे निकालने को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बड़ा फैसला ला सकता है।

Updated on: 20 Jun 2018, 06:02 PM

नई दिल्ली:

प्रोविडेंट फंड खाते से पैसे निकालने को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बड़ा फैसला ला सकता है। ईपीएफओ के तहत पीएफ खाते से पैसे निकालने की अधिकतम सीमा को भी तय कर सकता है।

प्रोविडेंट फंड खाते से लगातार रकम निकालने के चलते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी में है।

प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक महीने बिना रोज़गार रहने के बाद 60 फीसदी राशि निकाल सकता है।

इस प्रस्ताव के तहत रिटायरमेंट से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालने की अध‍िकतम सीमा तय की जा सकती है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक,अगर कोई बिना रोज़गार के एक महीने रहता है, तो वह पीएफ निकाल सकता है।

हाल के सालों में बड़ी संख्‍या में ईपीएफओ सब्‍सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने लगे हैं, जिसने ईपीएफओ की चिंता बढ़ा दी है

रिपोर्ट्स की मानें तो एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने वालों के लिए भी नियम तय किये जाएंगे। रिपोर्ट का दावा है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवर तैयार करना है।

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