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Union Budget 2019: किफायती घरों के लोन पर वित्त मंत्री ने दी टैक्स में रियायत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग लोन लेने वालों को राहत दी तो उच्च आय वर्ग पर आयकर की स्लैब बढ़ा दी.

Updated on: 05 Jul 2019, 01:20 PM

highlights

  • अब बगैर पैन कार्ड वाले भी आधार के जरिये आयकर जमा कर सकेंगे.
  • 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख का लाभ.
  • आयकर जमा करने की प्रक्रिया के और सरलीकरण की घोषणा.

नई दिल्ली.:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग लोन लेने वालों को राहत दी तो उच्च आय वर्ग पर आयकर की स्लैब बढ़ा दी. इसके साथ ही आयकर जमा करने की प्रक्रिया के और सरलीकरण की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अब बगैर पैन कार्ड वाले भी आधार के जरिये आयकर जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने करों के मामलों में और भी कई प्रमुख घोषणाएं कीं.

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7 लाख का लाभ हाउसिंग लोन वालों को
अभी तक ब्याज भुगतान पर कर में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी, लेकिन अब 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यानी, 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन लेने वालों को 4.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा.

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नकदी निकासी पर टीडीएस
बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर 2 प्रतिशत लेवी देना पड़ेगा. सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेनदेन की आदत खत्म करने के लिए लाई है. वहीं, डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा. इसके साथ ही इस बार बजट में जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी, वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा. इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है.