'पद्मावत' पर सुप्रीम आदेश, अब कोई और राज्य नहीं लगा सकता बैन, 25 जनवरी को ही होगी रिलीज
संजय लीला भंसाली की फिल्म फद्मावत (पद्मावती) पर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रतिबंध के पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी।
highlights
- सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत पर प्रतिबंध पर रोक लगाई, कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है मामला
- SC ने कहा, कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, चार राज्यों ने लगाया था प्रतिबंध
- शीर्ष अदालत ने कहा, दूसरे राज्य भी इस तरह के प्रतिबंध के आदेश जारी नहीं कर सकते हैं
नई दिल्ली:
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत (पद्मावती) पर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। अब फिल्म 25 जनवरी को पूरे देश में रिलीज होगी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तीन राज्यों द्वारा विवादास्पद फिल्म की रिलीज पर लगाए प्रतिबंध की 'अधिसूचना और आदेश' पर रोक लगाते हुए कहा कि अन्य राज्य भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मूवी देखने जा रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है। प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है। शीर्ष अदालत ने कहा, 'दूसरे राज्य भी इस तरह के प्रतिबंध के आदेश जारी नहीं कर सकते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट में पद्मावत पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने फिल्म निर्माताओं की ओर से कहा कि चार राज्यों में फिल्म पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। संघीय ढांचे के खिलाफ है।
साल्वे ने कहा, 'फिल्म पर पाबंदी लगाना सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्यों को इस तरह का कोई हक नहीं है।'
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आपको बता दें कि राजपूत संगठनों का आरोप है कि फिल्म पद्मावत में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। जबकि फिल्म से संबद्ध लोगों ने इससे इनकार किया है। राजपूत संगठनों की आपत्ति के बाद राज्य सरकारों ने फिल्म की स्क्रिनिंग पर रोक लगा दी थी।
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