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'जॉली एलएलबी 2' को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ही तय करेगा फिल्म का भविष्य

अक्षय की फिल्म जॉली एलएलबी 2 की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जॉली एलएलबी 2 के प्रोड्यूसर से शुक्रवार को कहा कि कि उन्हें इस फिल्म के रिव्यू के लिए गठित कमेटी के बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर से राहत पाने के लिए फिर से हाईकोर्ट ही जाना होगा।

Updated on: 04 Feb 2017, 11:22 AM

नई दिल्ली:

अक्षय की फिल्म जॉली एलएलबी 2 की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जॉली एलएलबी 2 के प्रोड्यूसर से बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म रिव्यू के लिए नियुक्त पैनल वाले ऑर्डर से राहत पाने के लिए फिर से हाईकोर्ट जाने की बात कही है। 

इस पैनल को फिल्म देखकर यह समीक्षा करने को कहा गया है। यह ऑर्डर दिया गया है कि क्या फिल्म में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के साथ मजाक तो नहीं उड़ाया गया है। पैनल को सोमवार तक हाईकोर्ट को रिपोर्ट देनी है।

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जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से दायर याचिका लंबित रख रहे हैं लेकिन राहत के लिए वे बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। इससे पहले 6 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है।

बता दें फिल्म के निर्माता ने बॉम्बे हाइकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने फिल्म के रिव्यू के लिए एक पैनल के गठन का आदेश दिया था। दो एमिक्स(अदालत की मदद करने वाले वकील) को फिल्म देखकर ये तय करना है कि ये फिल्म न्यायपालिका और वकीलों को गलत तरीके से पेश करती है या नहीं।

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निर्माता का कहना है कि सेंसर बोर्ड पहले ही फिल्म को हरी झंडी दे चुका है, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए।