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श्रीदेवी की मौत की CBI जांच की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

फिल्ममेकर सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट में भी इस केस की सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी को नामंजूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने SC का रुख किया था।

Updated on: 11 May 2018, 01:55 PM

मुंबई:

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की दुबई में मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत पहले ही इससे जुड़ी दो याचिकाओं को खारिज कर चुका है। यह मामला अब खत्म हो चुका है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज कर दी। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सवाल उठाया था कि 5.7 फुट लंबा शख्स 5.1 फुट बाथटब में कैसे डूब सकता है। 

विकास ने मांग की थी कि 54 वर्षीय अभिनेत्री की मौत से संबंधित मेडिकल दस्तावेज और दुबई पुलिस द्वारा की गई जांच से संबंधित दस्तावेज भारत मंगाए जाए। उन्होंने मामले की जांच स्वंतत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की। 

विकास सिंह ने अदालत को बताया कि 24 फरवरी को अभिनेत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उन्होंने श्रीदेवी के बीमा कवरेज का भी जिक्र किया।

बता दें कि फिल्ममेकर सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट में भी इस केस की सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी को नामंजूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने SC का रुख किया था।

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सुनील सिंह ने दावा किया है कि वह उस वक्त दुबई में थे, जब श्रीदेवी का निधन हुआ था। वहां होटल के कर्मचारियों और स्टाफ ने जो बात उन्हें बताई, वह कपूर फैमिली के दिए गए मीडिया में बयानों से काफी अलग है।

दुबई में हुआ था श्रीदेवी का निधन

गौरतलब है कि दुबई में भतीजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने गईं श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को निधन हो गया था। 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी को पंचतत्व में विलीन किया गया था। पूरे देश ने नम आंखों से एक्ट्रेस को विदाई दी थी।

(IANS इनपुट के साथ)

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