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राजपाल यादव और उनकी पत्नी 5 करोड़ का लोन ना चुकाने के आरोप में दोषी करार

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस होने समेत सात मामलों में दिल्ली कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 23 अप्रैल को होगा।

Updated on: 14 Apr 2018, 10:02 PM

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस होने समेत सात मामलों में दिल्ली कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 23 अप्रैल को होगा।

अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत संदेह से परे जाकर आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं। एक बार जब आरोपी ने यह मान लिया कि संबंधित चेक उसके बैंक खाते से जुड़े हैं और उन पर साइन भी उसी के हैं तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल गया।

बता दें कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने अप्रैल 2010 में 'अता पता लापता' नाम की फिल्म का निर्माण करने के लिए लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये लिये थे। जिसे चुकाने में दोनों ही नाकाम रहे हैं।

इसी मामले में 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

बड़े पर्दे पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में राजपाल के अलावा दारा सिंह, असरानी और विक्रम गोखले अहम भूमिका में थे।

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