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काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सज़ा

राजस्थान के जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले में फैसला सुनते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया है।

Updated on: 06 Apr 2018, 08:14 AM

नई दिल्ली:

राजस्थान के जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले में फैसला सुनते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया है। सलमान खान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही 10 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने यह फैसला सुनाया है।

सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। इसी जेल में आसाराम भी बंद है। इस सज़ा का ऐलान होते है उनके बहनें रो पड़ी। इस मुश्किल घड़ी में अलवीरा और अर्पिता खान उनके साथ मौजूद थी।

सलमान खान को इस मामले में हाई कोर्ट से ही जमानत हो सकती है। इस फैसले के आने के बाद विश्नोई समाज ने ख़ुशी जताई है।

संदेह का लाभ देते हुए सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया है।

कोर्ट में सजा होने  पर सलमान की सजा पर बहस चल रही थी। सलमान के वकील का जोर तीन साल से कम की सजा पर जोर दिया। अगर ऐसा होता है तो सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है।

सलमान के दो जमानती कोर्ट पहुंचे। जोधपुर के बिज़नेसमैन राजकुमार शर्मा पहले भी दो बार सलमान की जमानत दे चुके है। बताया जा रहा है कि सह अभियुक्तों के बरी होने पर विश्नोई समाज ने विरोध जताया । विश्नोई समाज के लोगों ने कहा था कि सह अभियुक्तों को बरी करने को लेकर वह कोर्ट में अपील करेंगे।

बिश्नोई टाइगर्स वान्या एवम पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष रामपाल भवद ने कहा, 'हम न्याय का विश्लेषण करेंगे हम उन लोगों के खिलाफ अपील करेंगे , जिन्हें बरी कर दिया गया है। हम सलमान खान के लिए अधिकतम सजा की मांग भी करते हैं।'

सलमान खान ने खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया था। 

अभिनेत्री नीलम अपने परिजनों के साथ पहुंची और वहीं सोनाली बेंद्रे अपने पति के साथ कोर्ट में पहुंची। इन सितारों पर सलमान खान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान खान सहित सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंतसिंह को मौजूद रहने के निर्देश दिए थे।

इस मामले की सुनवाई के लिए सभी सितारे जोधपुर पहुंच चुके है। अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम एक साल और अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है।

LIVE अपडेट्स : काला हिरण शिकार मामला

#सलमान खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सज़ा, 10 हज़ार का लगा जुर्माना।

#हम सलमान खान के लिए अधिकतम सज़ा की मांग करते है: अध्यक्ष रामपाल भवद

#थोड़ी देर में होगा सज़ा का ऐलान।

#सलमान के दो जमानती कोर्ट पहुंचे। 

#कोर्ट ने सलमान खान को दिया दोषी करार।

#सैफ और अन्य आरोपी बरी

#कोर्ट की कर्यवाही शुरू।

# सलमान खान ने खुद पर लगे आरोपों को किया ख़ारिज।

# सभी 6 आरोपियों ने अपने आपको बताया निर्दोष।

#सलमान, तब्बू समेत सभी सितारे पहुंचे जोधपुर CJM कोर्ट।

#जोधपुर कोर्ट पहुंचे सलमान खान और सैफ अली खान।

#सलमान खान के साथ उनकी बहनें अलवीरा और अर्पिता खान मौजूद

#काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट के फैसले में थोड़ी देर हो सकती है। 

#सलमान खान कोर्ट के लिए हुए रवाना। 

#सलमान के वकील सास्वत कोर्ट पहुंच चुके है। 

#कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम। 

शिकार मामले में आरोपी दुष्यंत सिंह और सीजेएम देव कुमार खत्री कोर्ट पहुंचे। 

# काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई के चलते जोधपुर कोर्ट के बाहर भारी पुलिस-बल तैनात है। सैफ अली खान , नीलम और सोनाली बेंद्रे के वकील ने कहा, 'अगर दोषी पाए गए  तो सजा होगी। अधिकतम सजा छह साल और न्यूनतम एक वर्ष के लिए होगी।'

बता दें कि 2 अक्टूबर 1998 को पुलिस ने सलमान खान के खिलाफ चिंकारा और कांकाणी में काले हिरण का शिकार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच के दौरान सामने आया कि सलमान खान के पास हथियारों की लाइसेंस खत्म हो चुकी थी।

कांकड़ी गांव केस: यह मामला एक अक्टूबर का है। सलमान खान पर कांकड़ी में दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा है।।

आरोप है कि सलमान जिप्सी में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू के साथ मौके से भागे निकले थे। ग्रामीणों ने मौके से दो काले बरामद किये और दोनों की गोली लगने से मौत हो चुकी थी। इस मामले पर 2017 में जज ने सलमान खान से जज ने सवाल पूछे। 65 सवालों में से  51 सवालों में सलमान खान ने कहा था कि यह सब गलत है।

1998 फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान पर 4 केस दर्ज हुए। तीन केस हिरणों के शिकार और चौथा केस आर्म्स एक्ट का था। गिरफ्तारी के दौरान सलमान कमरे से पुलिस ने पिस्टल और राइफल बरामद की थी। इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी। आरोप है कि नीलम, तब्बू और सोनाली के साथ मिलकर सलमान को काले हिरण का शिकार करने के लिए उकसाया।

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कितने मामलों में सजा और कितने बाकी?

कांकाणी गांव केस मामले में कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। 

गोली की आवाज़ सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे जहां उन्होंने दो काले हिरणों को मृत पाया था।

घोड़ा फार्म हाउस केस में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

भवाद गांव केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया। एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

आर्म्स केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

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