काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा, जोधपुर जेल के कैदी नंबर 106 होंगे
सजा के तौर पर सलमान खान पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने उनपर 10 हजार रुपये का दंड लगाया है।
राजस्थान:
राजस्थान के जोधपुर में कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा पाने वाले बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को आज की रात जेल में ही गुजारनी होगी।
बेल के लिए सलमान खान ने सेशन कोर्ट में आवेदन कर दिया है। जिस पर शुक्रवार सुबह 10:30 सुनवाई होगी। वहीं बिश्नोई सभा ने सलमान खान की बेल के खिलाफ अर्जी देने का फैसला किया है।
जोधपुर DIG (जेल) विक्रम सिंह ने बताया, 'सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है और वॉर्ड नं. 2 में रखा गया है। उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ। उन्हें कल जेल की वर्दी दी जाएगी। उन्होंने कोई मांग नहीं की है। उनके वॉर्ड के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
#SalmanKhan has been given number 106 & is lodged in Ward number 2. He was made to undergo medical test & has no medical issues. He hasn't made any demands. We'll give him jail uniform tomorrow. Multiple-layer security has been put up for his ward: Vikram Singh, Jodhpur DIG(Jail) pic.twitter.com/MTjY7PlVRj
— ANI (@ANI) April 5, 2018
बता दें कि सजा के तौर पर सलमान खान पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने उनपर 10 हजार रुपये का दंड लगाया है।
Visuals of #SalmanKhan at Jodhpur Central Jail. #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/Q3NbMqkxhk
— ANI (@ANI) April 5, 2018
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कोर्ट ने इस मामले में बाकी सभी आरोपी अभिनेत्री तब्बू, सोनाली, नीलम, अभिनेता सैफ अली खान और दुष्यंतसिंह को बड़ी राहत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सभी आरोपियों पर फैसला सुनाया।
सलमान पर 4 केस दर्ज हुए थे। तीन केस में हिरणों के शिकार और चौथा केस आर्म्स एक्ट का था। गिरफ्तारी के दौरान सलमान के कमरे से पिस्टल और राइफल बरामद हुई थी। इन हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी।
कितने मामलों में सजा और कितने बाकी?
- कांकाणी गांव केस मामले में कोर्ट ने 5 अप्रैल को फैसला सुना दिया है।
- घोड़ा फार्म हाउस केस में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
- भवाद गांव केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया। एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
- आर्म्स केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
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