असम के गायक जुबीन गर्ग को एक बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए 6 महीने की सजा
कोर्ट ने जुबीन को भारतीय दंड संहित की धारा 323 और 506 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के भीतर ऊपरी अदालत में याचिक दायर करने की भी मोहलत दी है।
नई दिल्ली:
असम के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग को तीन साल पहले सार्वजनिक जगह पर एक बच्चे को थप्पड़ मारने का दोषी पाते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही गुवाहाटी की कोर्ट ने उनपर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने जुबीन को भारतीय दंड संहित की धारा 323 और 506 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के भीतर ऊपरी अदालत में याचिक दायर करने की भी मोहलत दी है।
बता दें कि यह मामला साल-2013 का है, जिसके मुताबिक उन्होंने एक बच्चे तो सार्वजनिक जगह पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद बच्चे के पिता अरुप बोरबोरा ने पुलिस में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। अरुप राज्य के एक सीनियर वकील भी हैं।
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अरुप ने पहले एफआईआर के अगले ही दिन एक और शिकायत दर्ज कराई और कहा कि जुबीन ने एक स्थानीय टीवी चैनल पर बच्चे के नाम का खुलासा किया जो कानून के खिलाफ है और बच्चों के अधिकार की भी अवहेलना करता है।
बहरहाल, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फैसला आने के बाद जुबीन ने एक स्थानीय टीवी चैनल से कहा कि यह 'छोटी बात' है और उनके वकील यह फैसला करेंगे कि इस मामले में आगे क्या किया जाए।
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