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पटना हाईकोर्ट का आदेश, रोहतास के सभी अवैध बूचड़खाने 6 हफ्ते में हो बंद

पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में सात अवैध बूचड़खाने सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि रोहतस में सभी अवैध बुचरखाना 6 हफ्तों के भीतर बंद कर दी जाए।

Updated on: 01 Apr 2017, 11:57 AM

नई दिल्ली:

बिहार के रोहतास जिले में पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार सात अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा, 'रोहतास में सभी अवैध बुचड़खाने 6 हफ्तों के भीतर बंद कर दिये जाएं।'

इससे पहले उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी राज्य सरकार ने सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही सबसे पहले अवैध बूचड़खानों को निशाने पर लिया गया था। बाद में झारखंड सरकार ने भी अपने राज्यों में अवैध बूचड़कानों को बंद करने का निर्देश दिया।

आपको बता दे कि इससे पहले बिहार में बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाते हुए ना केवल अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग उठाई थी। बताया जा रहा है कि इसी तर्ज पर कई अन्य राज्यों में भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने अब तक इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है।