logo-image

IRCTC घोटाला मामला: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

Updated on: 19 Jan 2019, 10:36 AM

नई दिल्‍ली:

IRCTC घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.वहीं कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के सभी आरोपियों की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया. इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं. इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली. एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया.

यह भी पढ़ेंः लालू की बेटी मीसा भारती बीजेपी के इस मंत्री का काटना चाहती थी हाथ, जानें क्यों

इसके बदले में उन्हें एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग की ओर से बेशकीमती जमीन मिली. सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया. हालांकि इस दौरान लालू रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे.