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गया रोडरेज केस: आदित्य सचदेवा हत्या मामले में रॉकी यादव दोषी करार, 6 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

गया के आदित्य सचदेवा रोड रेज केस में जिला अदालत ने रॉकी यादव समेत 3 अन्य को दोषी ठहराया है। गया जिला अदालत अब 6 सितंबर को रॉकी यादव को सजा सुना सकती है।

Updated on: 31 Aug 2017, 07:21 PM

highlights

  • गया के आदित्य सचदेवा रोडरेज मामले में रॉकी यादव दोषी करार
  • रॉकी यादव और अन्य तीन को 6 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
  • रॉकी यादव ने गया में सात मई को आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी

नई दिल्ली:

गया के आदित्य सचदेवा रोडरेज केस में जिला अदालत ने रॉकी यादव समेत 3 अन्य को दोषी ठहराया है। अदालत ने रॉकी के अलावा उसके भाई राजीव उर्फ टेनी यादव और जेडीयू से निलंबित पूर्व एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को भी हत्या का दोषी करार दिया।

लोक अभियोजक सरताज अली खान ने बताया कि इस मामले में अदालत ने आरोपी रॉकी के पिता बिंदी यादव को भादंवि की धारा 212 और 177 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया है।

गया जिला अदालत अब 6 सितंबर को रॉकी यादव को सजा सुना सकती है।

जेडीयू की निलंबित पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव ने बिहार के गया में सात मई को कथित तौर पर उसकी एसयूवी को एक कार द्वारा ओवरटेक करने पर कार में सवार 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जिसके बाद 11 मई, 2016 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

आपको बता दें की रॉकी यादव को 19 अक्टूबर, 2016 को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन बाद में बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी रॉकी यादव को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और रॉकी यादव को जेल भेज दिया था।

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