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गया रोडरेज केस: आदित्य सचदेवा हत्या मामले में रॉकी यादव को आजीवन कारावास

गया के चर्चित रोडरेज केस में जेडीयू की पूर्व नेता मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Updated on: 06 Sep 2017, 06:08 PM

highlights

  • गया रोडरेज केस में रॉकी यादव और दो अन्य को आजीवन कारावास
  • जेडीयू की पूर्व नेता मनोरमा देवी का बेटा है रॉकी यादव, रॉकी के पिता बिंदी यादव को 5 सालकी सजा
  • 7 मई 2016 को रॉकी यादव ने साइड नहीं देने पर आदित्य सचदेवा की हत्या कर दी थी

नई दिल्ली:

गया के चर्चित रोडरेज केस में रॉकी यादव और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही रॉकी के पिता बिंदी यादव को गया की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है।

वहीं रॉकी यादव के वकील ने गया कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। वकील अनिल सिन्हा ने कहा, 'हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।'

रॉकी यादव जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की पूर्व नेता मनोरमा देवी के बेटे हैं। जबकि बिंदी यादव पति हैं। 

31 अगस्त को गया की अदालत ने रॉकी यादव और दो अन्य को दोषी ठहराया था। जिसमें रॉकी का भाई राजीव उर्फ टेनी यादव और जद (यू) से निलंबित पूर्व एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार शामिल थे। 

लोक अभियोजक सरताज अली खान ने बताया था कि इस मामले में अदालत ने आरोपी रॉकी के पिता बिंदी यादव को सीआरपीसी की धारा 212 और 177 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया है।

क्या है मामला?

गया शहर में सात मई, 2016 को 12वीं का छात्र आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से घर लौट रहा था, रास्ते में पीछे से आ रही जद (यू) की एमएलसी के बेटे की कार को साइड न देने पर एमएलसी के बेटे रॉकी ने ओवरटेक कर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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