बिहार : नीतीश सरकार ने RJD नेता तेज प्रताप यादव को नया बंगला आवंटित किया
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को बिहार सरकार ने पटना में एक सरकारी बंगला आवंटित कराया है.
पटना:
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को बिहार सरकार ने पटना में एक सरकारी बंगला आवंटित किया है. तेज प्रताप ने यह कहते हुए बिहार सरकार से बंगले की मांग की थी कि उन्हें राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराने के अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. तेज प्रताप को राजधानी पटना के 7-एम स्ट्रैंड रोड पर आवास मुहैया कराया गया है. बता दें कि तेज प्रताप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं.
बंगला अलॉट होने पर तेज प्रताप ने बताया, 'क्या तेजस्वी यादव के पास अपना अलग आवास नहीं है? पहले भी मैं 10 सर्कुलर रोड (उनकी मां राबड़ी देवी का पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिला हुआ बंगले का पता) में नहीं रहता था. मैं कहीं और रहता था. मुझे अपनी लड़ाई पर ध्यान देना है. अगर मैं जाकर घर में बैठ जाऊंगा तो कैसे यह लड़ाई जीतूंगा?'
इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि नए आवास के लिए आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था. उन्होंने कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री को एक या दो महीने पहले लिखा था. मैंने भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी से भी बात की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था.'
गौरतलब है कि इसी महीने 5 दिसंबर को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का सरकारी बंगला खाली कराने अधिकारियों और पुलिस की टीम पहुंची थी लेकिन विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था. तेजस्वी ने कहा था कि यह मामला अभी न्यायालय में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं.
जिलाधिकारी से आदेश मिलने के बाद अधिकरियों की एक टीम पुलिस बल के साथ तेजस्वी के पटना में 5-देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली कराने सुबह पहुंची थी. इस दौरान आवास के बाहर एक पर्चा चिपकाया हुआ दिखा था, जिस पर लिखा था कि बंगला खाली कराने का मामला अदालत में विचाराधीन है.
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उल्लेखनीय है कि राजद जब सरकार में थी, तब यह बंगला तेजस्वी को आवंटित किया गया था. राजद के सरकार से अलग होने के बाद भवन निर्माण विभाग ने यह बंगला सुशील कुमार मोदी को आवंटित करते हुए तेजस्वी से बंगला खाली करने को कहा था. तेजस्वी ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले माह बंगला खाली करने का आदेश दिया था. तेजस्वी ने इसके बाद पटना उच्च न्यायालय के दो सदस्यीय पीठ में अर्जी लगा दी थी.
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