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सस्‍ता गोल्‍ड खरीदने का मौका, 29 सितंबर को ये कंपनी करेगी गहनों की नीलामी

मण्‍णपुरम फाइनेंस गिरवी रखे गोल्‍ड को नीलाम करने जा रही है. यह गोल्‍ड उन लोगों का है जिन्‍होंने गोल्‍ड के बदले लोन लिया था और उसे वापस नहीं कर सके हैं.

News Nation Bureau
| Edited By :
27 Sep 2018, 10:36:58 AM (IST)

नई दिल्‍ली:

मण्‍णपुरम फाइनेंस गिरवी रखे गोल्‍ड को नीलाम करने जा रही है. यह गोल्‍ड उन लोगों का है जिन्‍होंने गोल्‍ड के बदले लोन लिया था और उसे वापस नहीं कर सके हैं. कंपनी ऐसे लोगों का गोल्‍ड नीलाम करती है. यह RBI के नियमों के तहत किया जाता है. इस बार यह नीलामी 29 सितंबर को होगी. मण्‍णपुरम फाइनेंस की दिल्‍ली में स्‍थित करीब दो दर्जन शाखाओं में यह नीलामी की जाएगी.

और जानकारी के लिए करें फोन
कंपनी ने प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर इस नीलामी के बारे में जानकारी है. इसमें किस किस ब्रांच में नीलामी होगी इसका विवरण दिया है. विज्ञापन में बताया गया है कि अगर कोई अन्‍य जानकारी चाहता हो तो वह 9387160067 नबंर पर फोन कर सकता है.

10,000 रुपए नीलामी से पहले जमा कराना होगा
मण्‍णपुरम फाइनेंस लिमिटेड की गोल्‍ड ज्‍वैलरी की नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को 10 हजार रुपए राशि को नीलामी वाली शाखा में जमा कराना होगा, जिस बाद में वापस कर दिया जाएगा.

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देना होगा पैन कार्ड

गोल्‍ड ज्‍वैलरी की नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता के पास पैन कार्ड या वैलिड ID कार्ड होना जरूरी है. इसके बाद ही वह बोली में भाग ले सकेगा. कंपनी नीलामी की तारीख या जगह में बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकती है और इसकी जानकारी कंपनी की वेबसाइट और नीलामी सेंटर पर दी जाती है.

RBI नॉर्म्‍स के तहत होती है नीलामी
नीलामी रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार होती है. साथ ही RBI का एक पर्यवेक्षक भी मौजूद होता है. कोशिश यही होती है कि विज्ञापन के जरिए डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों को सतर्क किया जाए कि अगर वह अपनी ज्वेलरी वापस नहीं लेंगे, तो वह नीलाम हो जाएगी. इसका कुछ असर भी होता है. लेकिन इसके बाद अगर ग्राहक नहीं आता है, तो फिर ज्‍वेलरी नीलाम करने का ही विकल्प बचता है.

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नीलामी से पहले दिया जाता है नोटिस 

गोल्‍ड फाइनेंस कंपनियों की ओर से ज्‍वेलरी की नीलामी से पहले नोटिस दिया जाता है. जब कोई कस्‍टमर 12 महीने से अपनी EMI नहीं चुकाता है, तो कंपनियां उसे नोटिस भेजती हैं. उसके बाद भी अगर कस्‍टमर कर्ज नहीं चुकाता है, तो फिर RBI नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाती है.