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केंद्र सरकार ने HIV/AIDS अधिनियम लागू किया, पीड़ित से भेदभाव करना अपराध

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एचआईवी एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 लागू हो गया है।

IANS
| Edited By :
11 Sep 2018, 04:04:04 PM (IST)

नई दिल्ली:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एचआईवी एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 लागू हो गया है। मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, 'केंद्र सरकार ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायरड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 सितंबर 2018 से इस अधिनियम को लागू कर दिया है।'

संसद ने एड्स/एचआईवी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 11 अप्रैल 2017 को इस अधिनियम को पारित कर दिया था। यह अधिनियम उपचार, रोजगार और कार्यस्थल पर ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह के भेदभाव को रोकता है।

इसके साथ ही अधिनियम में यह भी साफ़ कर दिया है कि HIV एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव करना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।