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पंचकूला हिंसा मामला: सबूत के अभाव में सभी आरोपी बरी

पंचकूला की सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने 25 अगस्त को हुए दंगों में दर्ज एफआईआर नंबर 362 में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

News Nation Bureau
| Edited By :
30 Jul 2018, 05:51:56 PM (IST)

नई दिल्ली:

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद इलाक़े में भड़की हिंसा को लेकर सभी आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया है।

पंचकूला की सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने 25 अगस्त को हुए दंगों में दर्ज एफआईआर नंबर 362 में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

कोर्ट के इस फ़ैसले को एसआईटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

गौरतलब है कि एसआईटी ने इस मामले में ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसेम ओर राम किशन को आरोपी बनाया था लेकिन अब तक उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। जिसके बाद सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।

इन सभी लोगों पर दंगे करना, आगजनी करना मारपीट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 148,149,186,188,436 के तहत मामला दर्ज था।

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