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ट्रंप प्रशासन के यात्रा प्रतिबंध फैसले को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी

ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद यात्रा प्रतिबंध नीति के तीन विवावादस्पद प्रारूप जारी किए थे।

Updated on: 05 Dec 2017, 10:38 AM

नई दिल्ली:

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध के तीसरे प्रारूप का समर्थन करते हुए इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आठ देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित होगा।

ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद यात्रा प्रतिबंध नीति के तीन विवावादस्पद प्रारूप जारी किए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ट्रंप के इस फैसले पर निचली अदालतों द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है, जिसके तहत सीरिया, ईरान, चाड, यमन, सोमालिया, लीबिया और उत्तर कोरिया के सभी नागरिकों और वेनेजुएला के कुछ चुनिंदा अधिकारियों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित है।

ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध के तीसरे प्रारूप को सितंबर में जारी किया था।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए इस प्रतिबंध की जरूरत थी जबकि आलोचकों का कहना है कि यह धार्मिक भेदभाव का रूप है क्योंकि जिन देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें से अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं।

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