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ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंध मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाएगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पर ट्रंप प्रशासन समीक्षा याचिका दायर करेगा।

Updated on: 26 May 2017, 03:08 PM

नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पर ट्रंप प्रशासन समीक्षा याचिका दायर करेगा। 

यह बात गुरुवार को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कही। उन्होंने बयान में कहा, 'न्याय विभाग देश के लोगों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कार्यकारी आदेश का बचाव करना जारी रखेगा। इस मामले में प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा।'

वहीं चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अमेरिका के वर्जीनिया स्थित चौथी अपीलीय सर्किट अदालत ने ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध कार्यकारी आदेश पर रोक संबंधी मेरीलैंड के संघीय जिला न्यायाधीश के 16 मार्च के फैसले को तीन के मुकाबले 10 मतों से बरकरार रखा।

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चौथी सर्किट अदालत के प्रमुख न्यायाधीश रोजर एल.ग्रेगोरी ने कहा, 'कांग्रेस ने शरणार्थियों के देश में प्रवेश को निषेध करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दी हैं, लेकिन यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। यह शक्तियां अनियंत्रित नहीं हो सकतीं, राष्ट्रपति का यह कार्यकारी आदेश देश के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है।'

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ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध वाले कार्यकारी आदेश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन जिला न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस दूसरे कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी आतंकवादी खतरे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और यह आदेश इस रूप में पूरी तरह से असंवैधानिक है कि यह धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है।

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