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ट्रंप रिश्तेदारों को यात्रा प्रतिबंध से बाहर रखे जाने के फैसले के खिलाफ जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय

ट्रंप हवाई में संघीय न्यायलाय के फैसले को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाएगें।

Updated on: 15 Jul 2017, 06:47 PM

नई दिल्ली:

अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को कहा कि वह हवाई में संघीय न्यायलाय के फैसले को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाएगा, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध नीति से बाहर देश में रहने वाले रिश्तेदारों को जो छूट मिली है, उन्हें इसके दायरे में लाया जा सके।

इस प्रतिबंध के तहत छह मुस्लिम बहुल देशों के निवासियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक है। 

समाचार एजेंसी एफे न्यूज के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने अपने बयान में कहा, "देश की सुरक्षा के लिए कानून और कार्यकारी शाखा के कर्तव्यों को सही साबित करने के लिए अब हम अनिच्छा के साथ सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।"

पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध नीति को लागू कर दिया था। 

यह प्रतिबंध ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन ेक नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने को लेकर 90 दिनों के लिए लगा है। 

हवाई के जिला न्यायधीश डेरिक वॉटसन ने गुरुवार रात यह आदेश देते हुए कहा था कि पारिवारिक रिश्तेदारों की संघीय सरकार की सूची में दादा-दादी, पोते, चाचा-चाची और अन्य रिश्तेदारों को शामिल कर इसका विस्तार किया जाना चाहिए। 

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