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बेनजीर भुट्टो हत्या मामला: परवेज मुशर्रफ भगोड़ा घोषित, 2 पुलिसकर्मी को 17 साल की सजा

पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है।

Updated on: 31 Aug 2017, 08:30 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है। वह कोर्ट में समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे।

रावलपिंडी की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने भुट्टो हत्या मामले में 5 संदिग्ध आतंकी को बरी कर दिया। जबकि रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ और रावल टाउन के पूर्व एसपी खुर्रम शहजाद को 17 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा दी है।

दोनों पुलिस अधिकारियों को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिन पांच तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के संदिग्ध आतंकी को बरी किया गया है। वह हैं- रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, शेर जमान, ऐतजाज शाह और अब्दुल राशिद।

डॉन ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सैन्य तानाशाह के लिए बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। मुशर्रफ इस समय दुबई में निर्वासन में रह रहे हैं।

मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 1999 में सत्ता से हटा दिया था। उनके प्रशासन को बेनजीर भुट्टो को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने का जिम्मेदार ठहराया गया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रमुख थीं और दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी थीं।

बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री और पीपीपी की नेता थीं। भुट्टो 1988 से 90 तक और 1993 से 96 तक प्रधानमंत्री रहीं। उनकी हत्या वर्ष 2007 में उस समय कर दी गई, जब वह रावलपिंडी में चुनावी रैली के बाद अपने बुलेटप्रूफ वाहन से लौटने की तैयारी में थीं।

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