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पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को SC ने अयोग्य ठहराया, नवाज शरीफ पर भी लग चुका है प्रतिबंध

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को संसदीय सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का वर्क परमिट है।

Updated on: 26 Apr 2018, 11:38 PM

highlights

  • इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को संसदीय सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है
  • पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का वर्क परमिट है

नई दिल्ली:

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को संसदीय सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है।

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का वर्क परमिट होने की वजह से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है।

इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने अदालत में याचिका दायर कर विदेश मंत्री को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की थी। पीटीआई का कहना है कि आसिफ ने चुनावी दस्तावेजों में इस वर्क परमिट का जिक्र नहीं किया था।

इससे पहले कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था आसिफ, 1991 के बाद से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और उन्हें 2017 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया था।

इससे पहले पाकिस्तान की शीर्ष अदालत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जीवनभर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शरीफ आजीवन कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाल पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के सभी पांचों न्यायाधीशों ने एकमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि जो लोग देश के संविधान के प्रति ईमानदार और सच्चे नहीं हैं, उन्हें जीवन भर के लिए संसद से प्रतिबंधित रखना चाहिए।

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