कुलभूषण जाधव मामला: भारत ने पाकिस्तान की दलील के खिलाफ ICJ में जवाब दाखिल किया
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान द्वारा वियाना संधि उल्लंघन को लेकर अपना लिखित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश किया।
नई दिल्ली:
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने बुधवार को अपना पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान द्वारा वियाना संधि उल्लंघन को लेकर अपना लिखित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश किया।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। जाधव पर पाकिस्तान ने जासूसी का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ भारत ने आईसीजे में शरण ली है।
आईसीजे ने मामले में अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर 18 मई को रोक लगा दी थी।
पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और उसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ) से संबंध होने की बात को स्वीकार किया था। भारत ने पाकिस्तान द्वारा जाधव पर लगाए गए आरोपों को सिरे से गलत बताया है।
आपको बता दें कि अदालत ने भारत को 13 सितंबर तक मामले के समर्थन में अपने आवेदन सौंपने का निर्देश दिया था, वहीं पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक उसका जवाब जमा कराने के लिए कहा गया है।
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