पं बंगाल पंचायत चुनाव मामले में SC का हस्तक्षेप से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में करें अपील
फैसले का विरोध कर रही भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नए आदेश पर रोक लगाने को कहा।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की वो याचिका ख़ारिज कर दी है जिसमें पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख़ को आगे बढ़ाने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को सुझाव दिया है कि वो इस संबंध में कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका फाइल करें।
फैसले का विरोध कर रही भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नए आदेश पर रोक लगाने को कहा। साथ ही बीजेपी ने अगले माह होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से संबंधित राजनीतिक दलों और लोगों द्वारा दाखिल शिकायतों की जांच करने को भी कहा है।
बता दें कि प. बंगाल में तीन चरणों में 1,3 और 5 मई को चुनाव होने वाला है।
विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हाथों की कठपुतली की तरह कार्य करने का अरोप लगाया और अदालत का दरवाजा खटखटाया।
आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के अपने आदेश को वापस ले लिया था, जिसके बाद विपक्ष ने यह आरोप लगाया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने के फैसले के कुछ ही घंटों बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार सुबह कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए अपना आदेश वापस ले लिया था।
राज्य निर्वाचन आयुक्त एके सिंह द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है, 'सभी कागजों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपने पिछले आदेश को वापस लेता है और इसलिए नौ अप्रैल, 2018 की तारीख वाले आदेश को रद्द किया जाता है।'
और पढ़ें- पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: बीजेपी की टीएमसी को चेतावनी, हिंसा का उसी भाषा में देंगे जवाब
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