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एनसीएलटी में सायरस को नहीं मिली राहत, अगले साल होगी सुनवाई

सायरस मिस्त्री की कंपनी सायरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगले साल 31 जनवरी और 1 फरवरी को सुनवाई करेगा।

Updated on: 22 Dec 2016, 02:52 PM

highlights

  • एनसीएलटी में सायरस मिस्त्री को फिलहाल किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं मिली है
  • सायरस की कंपनी ने टाटा समूह के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की है

New Delhi:

सायरस मिस्त्री की कंपनी सायरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगले साल 31 जनवरी और 1 फरवरी को सुनवाई करेगा।

सायरस मिस्त्री की याचिका को स्वीकार करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने फिलहाल सायरस इनवेस्टमेंट कंपनी को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है।

इससे पहले साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह की छह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल से इस्तीफा देते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। एनसीएलटी में इस याचिका पर पहली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी थी। टाटा संस के डायरेक्टर पद से हटाए जाने के बाद मिस्त्री ने रतन टाटा की निंदा करते हुए अपनी लड़ाई को बड़े मंच पर ले जाने का संकल्प जताया था।

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मिस्त्री ने टाटा की पांच कंपनियों इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स के निदेशक मंडल से उन्हें हटाये जाने के प्रस्ताव पर कंपनियों की ईजीएम से पहले इस्तीफा दे दिया था।