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1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट से तीन शर्तों के साथ मिली अग्रिम जमानत

1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को द्वारका कोर्ट से राहत मिल गई है।

Updated on: 21 Dec 2016, 07:32 PM

नई दिल्ली:

1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को द्वारका कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने सज्जन कुमार को बेल देने से पहले उन पर तीन शर्तें लगाई हैं। वह एक लाख रुपये का बॉन्ड भरेंगे, दूसरा जांच में सहयोग करेंगे और तीसरा देश छोड़कर नहीं जाएंगे।

1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर द्वारका कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एसआईटी के सामने तीसरे समन में पेश होने से पहले अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर सज्जन कुमार ने द्वारका कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।

एसआईटी ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एसआईटी ने 2 नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए पहले बुलाया था। वहीं सज्जन कुमार ने कोर्ट में कहा है कि ये राजनीतिक साजिश है।

इस मामले में एसआईटी की ओर से कहा गया कि सज्जन कुमार को दो बार पेश होने के लिए समन भेजे गए, लेकिन वे एक बार पेश हुए। सवालों के जवाब में उन्होंने सिर्फ नाम पता बताया। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।