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डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर

डीएडी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।

Updated on: 11 Nov 2016, 01:32 PM

New Delhi:

9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली और नॉएडा डीएडी पर सफर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) से डीएनडी फ्लाइवे परियोजना की लागत की जांच करने और इसकी एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने को कहा।


क्या है मामला

इलाहबाद हाई कोर्ट ने नॉएडा-डीएनडी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि अब इस रास्ते पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले ही लागत से अधिक पैसा वसूला जा चुका है, सो अब इसे बंद करना होगा। बता दें कि Federation of Noida Residents Welfare Associations (FONRWA) ने एक जनहित याचिका दायर कर इस टोल को बंद करने की गुहार लगाई थी।

इस फैसले से नॉएडा और दिल्ली के बीच रोज़ाना सफर करने वाले लाखों लोगों को काफी राहत मिली है।